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पेस्टीसाईड्स मसालों में होने की संभावना के आधार पर आरोप जैसी कार्यवाही और अपराधी जैसा व्यवहार करना अनुचित

पेस्टीसाईड्स मसालों में होने की संभावना के आधार पर आरोप जैसी कार्यवाही और अपराधी जैसा व्यवहार करना अनुचित

पेस्टीसाईड्स मसालों में होने की संभावना के आधार पर विभाग द्वारा सैम्पल लिये गये हैं, मामले बनाये गये है। अखबारों में खबर दी गयी है, गोदाम सीज किये गये हैं। इसे रोका जाना चाहिये।

उद्योग पेस्टीसाईड्स अपने उत्पादों में मिला ही नहीं सकता है और फिर उसके मिलाने का कोई कारण भी नहीं है। ना तो पेस्टीसाईट्स के कारण स्वाद में बढोतरी होती है, और ना ही उसके रंग में बदलाव आता है।

ये क्या वाकिया हुआ कि विदेश से खबर आई कि भारत के मसालों में पेस्टीसाईड्स की मात्रा अधिक संभावित है केवल इसलिए फूड सेफ्टी स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ने संज्ञान लेते हुये सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को निर्देशित किया कि मसालों में पेस्टीसाईड्स की जांच कर एफएसए‌आई को बताया जायें। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने आनन-फानन में आदेश जारी मसाला उद्योगों के उत्पादों के सैम्पल लेना प्रारम्भ कर दिया।

‘मसाला उद्योग के सामने वैसे ही चुनौतियों का भंडार है। राजस्थान में करीब सात सौ छोटे-बड़े मसाला उद्योग कार्य कर रहे हैं। देश के सभी बड़े मसाला उद्योग राजस्थान में अपनी इकाई स्थापित करना चाहते हैं। देश का जाना माना मसाला उद्योग नागौर में अपनी औद्योगिक इकाईयां स्थापित कर चुका है।

राजस्थान के मसाले विशेषकर नागौर की कस्तूरी मैथी, रामगंज मण्डी का रंगदार व खुशबूदार धनिया, मेढ़ता का जीरा, अपनी अलग पहचान रखते है। यद्यपि मिर्ची के लिये गंदर तथा गरम मसाला यथा ठोठा (बठी इलायची), जावित्री, जायफल, लौंग, कालीमिर्च व सौंठ के लिये दक्षिणी भारत जिसमें केरल तथा तमिलनाडू इसके लिये प्रसिद्ध है।

सैम्पल लेने के साथ ही उत्पादों को बिकी से रोक दिया, सीज कर दिया आदि कार्यवाही सैम्पल की रिपोर्ट आने से पूर्व ही कर दी गयी। विभाग द्वारा सैम्पल जांच हेतु लिये गये थे. उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक उद्योगपतियों की नहीं मिली है। सैम्पल न केवल उद्योग स्तर पर लिये गये अपितु होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के स्तर पर भी लिये गये और माल को सीज किया गया।

विभाग के सभी कार्यकलाप एफएसएसएआई के निर्देश पर ही चलते है। एफएसएसएआई ने केवल सैम्पल लेकर उनको अवगत करवाने के लिये कहा था। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने इन सभी कार्यवाहियों से स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार को अवगत कराया।

यह उद्योग की अवमानना है। सैम्पल के रिजल्ट तो आने दीजिये। मंत्री जी को यह भी बताया गया कि मसाला उत्पादनकर्ता उद्योग अपने मसालों की अपनी लेबोरेट्री में तथा एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित लेबोरेट्रीज में अपने माल की जांच कर बाजार में उतारता है। और इसी कारण उद्योगों के उत्पाद की देश-विदेश में सात्य बनती है. जिसे विभाग के कुल्य ने और मीडिया में जाहिर हुयी खबरों ने धूमिल किया है। जिस पर रवास्थ्य मंत्री जी ने सैम्पल लेने पर रोक लगा दी है।

किसान द्वारा फसल की उत्पादकता को बनाये रखने के लिये जब पौधा बोया जाता है तो मिटटी में पेस्टीसाईडस डाला जाता है। पौधे की जड़ों से पेस्टीसाईदस फलों में तथा फूलों में जाता है, और इस प्रकार उत्पाद तैयार होता है। फलों को तथा फूलों को कीटों से सुरक्षित रखने के लिये फिर किसान कीटनाशकों का छिड़काव करता है और यह उत्पाद में आ जाता है। इन दिनों अधिक फसल लेने के लिये किसान मि‌ट्टी पर भी अधिक पेस्टीसाईड्स का उपयोग कर रहा है और पौधे, फल एवं फूल को कीट से बचाने के लिये अधिक छिड़काव कर रहा है। और इसी कारण तैयार उत्पाद में पेस्टीसाईड्स की मात्रा अधिक आने लगी है, जो निर्धारित मानकों से अधिक है।

गौतलब है कि पूर्व में मसालों की जांच के पैमाने में पेस्टीसाईडस की जांच नहीं थी, अब इसे आवश्यक किया गया है जिसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। मसाला उद्योग इससे अनभिज्ञ है। इसलिये अनजाने में खाद्य और कीटनाशक डाले हुये उत्पाद विक्रय के लिये आये है और उनके सैम्पल लिये गये हैं।

हमारी मांग है कि उन सैम्पलों को केवल सर्विस सैम्पल मानकर उनकी जांच का मुकदमा बनाने के लिये प्रयोग में नहीं लेना चाहिये। इस तरह के स्पष्ट आदेश एफएसएसएआई जारी करें।

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ वह निवेदन भी करना चाहता है कि उद्योग के उत्पाद के सैम्पल लेकर विभाग जांच करवाता है, जांच रिपोर्ट की जानकारी उद्योग को दी जाती है, और उसके बाद यदि उत्पाद मानकों के अनुसार नहीं पाया जाता है तो उसे अखबार आदि में साझा किया जाता है और उत्पाद को विक्रय से रोका जाता है।

इन दिनों सैम्पल लेना, तुरन्त माल को सीज करना, और अखबारों में साझा करना और मीडिया द्वारा यह लिखना कि मिर्ची में ईंट मिल हुयी है, इस तरह की कार्यवाही निन्दनीय है, इसे रोका जाना चाहिये। यह बरसों से बनाये गये उत्पाद के ब्राण्ड की वैल्यू पर चोट पहुंचाता है।

श्याम किचन मसाले के सैंपल मानकों के अनुरूप थे फिर भी उसे आरोपी करार दिया गया।

यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि जिस लेबोरेट्री में स्वास्थ्य विभाग सैम्पल की जांच करवाता है, उसी प्राईवेट लेबोरेट्री में विभाग द्वारा लिये गये उसी बैच के उत्पाद की श्याम किचन मसाले द्वारा जांच करवाई गयी और वह सैम्पल एफएसएसएआई के मानकों के अनुसार सही पाया गया, जबकि विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई के कारण उत्पाद को अखाद्य बताते हुये सीज आदि की कार्रवाई की गयी।

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चेयरमेन, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि राजस्थान में पेस्टीसाईड्स की जांच करने के लिये विभाग में उपलब्ध लेबोरेट्री में संसाधन ही उपलब्ध नहीं है। पेस्टीसाईड्स की विभाग भी जांच प्राईवेट लेबोरेट्री में ही करवाता है। पूर्व निर्धारित उत्पाद के मानकों की जांच ही विभाग की लेबोरेट्री में होती है।

पूरे देश में लेबोरेट्रीज की बहुत कमी है, और इससे राजस्थान भी अछूता नहीं है। उद्योग के सामने यह समस्या बनी रहती है कि वह अपना उत्पाद राज्य की किस लेबोरेट्री में जांच करवाकर बाजार में उतारे।

हमारी मांग है कि राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में लेबोरेट्रीज का विस्तार किया जायें ताकि उद्योग अपने उत्पादों को बाजार में उतारने से पहले जांच परख करवा सके।

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल तथा राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के तत्वावधान में आयोजित प्रेसवार्ता में एम.डी.एच. मसाला से श्री सुरेश राठी जी, एवरेस्ट मराला से श्री शैलेन्द्र जी, गजाजन मसाला से श्री समीर माई, इतिहास मसाला से श्री कृपाराम जी, सीबा ताजा मसाला से श्री शशांक जी, श्याम स्पाईसेज से श्री रामावतार अग्रवाल जी एवं श्री विदतल जी. श्रीराम उद्योग से श्री सुमित जी, पीसीएम मसाला से श्री कृष्णा जी. बसल ट्रेडिंग कंपनी से श्री पीन्टू भाई, ओसवाल मसाला से श्री सौरभ जी एवं श्री लक्ष्मीनारायण जी, कबीरा ऑयल से श्री मनोज मुरारका जी, श्री कैलाश जी खण्डेलवाल, श्री केदारनाथ जी अग्रवाल, श्री रामचरण नाहाणी एवं श्री सुरेश जी सैनी उपस्थित हुए।

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