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राजस्थान के निवासी ध्यान दें। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए शीघ्र कराएं पॉलिसी नवीनीकरण

भारतीय जनतापार्टी की नई सरकार बनते ही पिछली सरकार की चिरंजीव योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा गया है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए शीघ्र कराएं पॉलिसी नवीनीकरण

जयपुर, 28 अप्रैल। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जिन परिवारों की पॉलिसी वैद्यता अवधि 30 अप्रैल समाप्त हो रही है, वे परिवार शीघ्र पॉलिसी का नवीनीकरण कराएं। पॉलिसी नवीनीकरण होने पर ही उन्हें 1 मई, 2024 से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा।

योजना में स्वास्थ्य बीमा का कवरेज निरंतर प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार 30 अप्रैल, 2024 तक आवश्यक रूप से पॉलिसी का नवीनीकरण कराएं। पॉलिसी नवीनीकरण ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं की एसएसओ आईडी द्वारा किया जा सकता है।

योजना का लाभ 1 मई 2021 से शुरू किया गया है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

इसके अलावा अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा.

मुख्‍यमंत्री चिरंजीवी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा.

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इन चीजों का प्रावधान है. वहीं भजनलाल सरकार के द्वारा कहा गया है कि योजना की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेंगे

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