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चेक अनादरणः दो को 2 साल की सजा

चेक अनादरणः दो को 2 साल की सजा

अजमेर | न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण क्रम-2) सुजित कुमार तंवर ने चेक अनादरण के मामले में चंचल देवी, निवासी रावत नगर काजीपुरा को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3 लाख 82 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति के आदेश भी दिए हैं। आरोपी के खिलाफ सुरेश कुमार सोनी निवासी स्वास्तिक नगर फायसागर रोड ने 2 लाख 50 हजार रुपए नगद उधार देने का कथन करते हुए चेक अनादरण का प्रकरण प्रस्तुत किया था।

परिवादी को बकाया हिसाब के भुगतान के पेटे आरोपी ने चेक दिया जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट अजित शारी कुमार पहाड़िया ने की। अदालत ने एक अन्य मामले में भगवान सिंह निवासी परबतपुरा को चेक अनादरण मामले पर दो साल की कैद और 8 लाख 47 हजार रुपए तथा 10 लाख 90 हजार रुपए की प्रतिकर राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। परिवादी भंवर रितेंद्र सिंह राणावत ने वकील डीडी वर्मा व गगन वर्मा के जरिए परिवाद पेश किया था।

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