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गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराने पर भी सीजीएचएस लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

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गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराने पर भी सीजीएचएस लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

एक महिला को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी, लेकिन वह सीजीएचएस (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) से संबद्ध अस्पताल का पता नहीं लगा पाई। मजबूरीवश, उसे गैर-सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। इसके बाद, जब उसे सीजीएचएस योजना के तहत चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया गया, तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी, भले ही उनका इलाज गैर-सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल में हुआ हो, सीजीएचएस योजना के लाभों के हकदार हैं।

जस्टिस ज्योति सिंह ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की कर्मचारी सीमा मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा कि ऐसे कर्मचारियों को योजना के तहत चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। याचिका में यह बताया गया था कि इलाज के दौरान सीमा मेहता सीजीएचएस से संबद्ध अस्पताल का पता नहीं लगा पाई थीं, जिसके कारण उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराना पड़ा था।

 

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