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घुटनों के ऑपरेशन पर खर्च हुए 1.81 लाख रुपए की राशि के पुनर्भरण का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर मंडल के पूर्व वित्तीय सलाहकार को घुटनों के ऑपरेशन पर खर्च हुए 1.81 लाख रुपए की राशि के पुनर्भरण का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस राशि का भुगतान करने के लिए 3 माह का समय का दिया गया है। साथ ही पुनर्भुगतान से इनकार करने के राज्य सरकार के 30 नवंबर 2017 के आदेश को निरस्त कर दिया है।

न्यायाधीश अनूप ढंड ने केवल कुमार खन्ना की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। साथ ही, कहा कि पुनर्भरण में देरी होने पर याचिकाकर्ता को 6 फीसदी ब्याज का भुगतान भी किया जाए।

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