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चेक बाउंस मामले में सजा और जुर्माना दोनों का फैसला सुनाया

मुकेश अग्रवाल v/s काला होम्स

एक साल कारावास की सजा के साथ बीस लाख रुपए परिवादी को देने के आदेश
चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने दोषी को एक साल कारावास की सजा और 20 लाख रुपए हर्जाने के चुकाने के आदेश दिए ।
इसके साथ ही विशेष न्यायालय (एनआइ मामले) क्रम-12 जयपुर महानगर द्वितीय ने कहा कि इस तरह के अपराध से देश की अर्थ व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सरकार ने सजा एक साल से बढ़ाकर दो साल किया । फिर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके लिए विशेष कोर्ट तक बनाने पड़ रहे हैं।
मामले में कोर्ट ने 12.4 लाख रुपए के चेक बाउंस में दोषी ठहराए मैसर्स काला होम्स के प्रोपराइटर माणक काला को गत वर्ष अगस्त 2022 को एक साल कारावास की सजा सुनाई । साथ ही परिवादी आयुष एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकेश अग्रवाल को बीस लाख रुपए देने के आदेश दिए थे। परिवादी के अधिवक्ता रामावतार तमोलिया के अनुसार परिवादी ने अपनी फैक्ट्री के निर्माण के लिए काला होम्स को अग्रिम राशि दी थी।
काला होम्स ने तय समय में निर्माण नहीं किया और मुकेश अग्रवाल परिवादी को अग्रिम राशि के ब्याज सहित भुगतान के लिए 12.4 लाख रुपए का चेक दिया जो बाउंस हो गया था।
कोर्ट ने इस मामले में काला होम्स को दोषी पाया था।

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