मोटापे का इलाज करने का भ्रामक दावा न करें
भ्रामक दावा करने वालों पर होगी कार्रवाई
मोटापे का इलाज करने का भ्रामक दावा न करें
डीसीए के महानिदेशक, वीबी कमलासन रेड्डी ने कहा कि मोटापे और अवसाद और संबंधित चिंता/मस्तिष्क के रोगों और विकारों के इलाज के लिए किसी दवा का विज्ञापन करना औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत प्रतिबंधित है।
हैदराबाद। हाल ही डीसीए ने यदाद्री-भुवनगिरी जिले के चौटुप्पल में एक दवा दुकान पर मोटापा व अवसाद ठीक करने का दावा करने वाली दवाएं जब्त की हैं।
औषधि नियंत्रण प्रशासन तेलंगाना के अधिकारियों ने छापे के दौरान सिद्ध-आयु आयुर्वेदिक अनुसंधान फाउंडेशन, मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवा त्रिफला गुग्गुलु टैबलेट के बारे में पता चला कि उत्पाद लेबल पर मोटापे का इलाज करने का भ्रामक दावा था।
इस दौरान, सिरिसिला की औषधि निरीक्षक एलआरडी भवानी और उनकी टीम ने अश्वगंधादि लेह्या नामक आयुर्वेदिक दवा का पता लगाया।
इसका निर्माण मनफर आयुर्वेदिक ड्रग्स, गवर्नरपेट, विजयवाड़ा द्वारा किया गया था, जिसके उत्पाद लेबल पर भ्रामक दावा किया गया था कि यह अवसाद और संबंधित चिंता से राहत दिलाती है।
इसी क्रम में सिरिसिला में एक दवा दुकान पर की गई छापेमारी के दौरान दवाओं के स्टॉक को जब्त कर लिया गया।