विशेष
चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे है न्यू एडवांस
दवा उद्योग / medicine trade

नशे के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली तीन दवाईयों की खुली एवं अनियन्त्रित बिक्री पर प्रतिबंध

बीकानेर : जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में नशे के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली तीन दवाईयों की खुली एवं अनियन्त्रित बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।

आदेशानुसार PREGABALIN साल्ट की 75 mg से अधिक मात्रा, टेपेंटाडोल तथा जोपिकलोन के टैबलेट तथा इंजेक्शन की खुली एवं अनियन्त्रित बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। थोक एवं खुदरा विक्रेता तथा अन्य अनाधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा इनकी बिक्री बिना क्रय-विक्रय बिल के नहीं की जाएगी।

थोक दवा विक्रेता को इन दवाओं के समस्त क्रय-विक्रय का दैनिक स्टॉक रजिस्टर बैच नंबर सहित संधारण करते हुए दिनांकवार सूचना प्रत्येक सप्ताह adc.bikaner.mh@rajasthan.gov.in तथा sp-bik-rj@nic.in पर भिजवानी होगी।

इसके अतिरिक्त खुदरा दवा विक्रेता द्वारा इन दवाओं का विक्रय चिकित्सक की मूल प्रेसक्रिप्शन तथा पर्ची पर अपनी मुहर व दिनांक अंकित करते हुए करना अनिवार्य होगा।

सहायक औषधि नियन्त्रक द्वारा थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता के टेपेंटाडोल व जोपिकलोन साल्ट आधारित दवाईयों के क्रय-विक्रय की मासिक रिपोर्ट की जांच कर वस्तुस्थिति से जिला मजिस्ट्रेट को अवगत करवाया जाएगा।

मेडिकल स्टोर्स का होगा औचक निरीक्षण –

आदेशानुसार सहायक औषधि नियन्त्रक सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस विभाग से परस्पर समन्वय स्थापित कर टीमें बनाकर प्रत्येक माह की 3 से 5 तारीख तक मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण करेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

उपखण्डवार रजिस्टर तथा सूचनाओं को सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी से सत्यापित करवाकर समस्त सूचनाओं का संकलन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को अवगत करवाएंगे। इन आदेशों का उल्लघंन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Articles

Back to top button