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राशन कार्ड में कैसे जोड़े नया नाम यहां जानें हर सवाल का जवाब

राशन कार्ड का उपयोग सिर्फ राशन पाने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि यह पहचान पत्र के रूप में भी उपयोग में आता है। बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं और नागरिक पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। यदि आप भी अपना राशन कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं तो इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब आप यहां पा सकते हैं।

राशन कार्ड क्यों जरूरी है?

देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीब वर्ग के लोगों हर माह अन्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) चला रही है। इस योजना के जरिए राशन कार्ड धारकों को परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से हर माह न्यूनतम मूल्य पर राशन सामग्री बांटी जाती है। ऐसे में गरीबों के लिए राशन कार्ड बेहद जरूरी होता है।

राशन कार्ड पर कितनी खाद्य सामग्री मिलती है?

केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट प्रतिमाह 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। घर में 5 सदस्य हैं तो हर सदस्य 5 किलो गेहूं के हिसाब से 25 किलो गेहूं और चावल प्रतिमाह ले सकता है। साथ ही प्रति यूनिट के हिसाब से नमक, तेल भी दिया जाता है।

राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया क्या है?

राशन कार्ड में नया नाम तब ही जोड़ा जाता है, जब घर में बच्चे का जन्म होता है या फिर परिवार में कोई नवविवाहिता आती है। राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से होती है।

किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

राशन कार्ड अपडेट करने के लिए विवाह की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, बच्चे के जन्म की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि की जरूरत होती है।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने का ऑनलाइन तरीका क्या है?

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका काफी आसान है। अपने राज्य की आधिकारिक खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म नंबर 3 डाउनलोड करें। फॉर्म नंबर 3 में पूरी जानकारी भरे, जिस सदस्य का नाम जोड़ना है, उसके बारे में प्रमुख जानकारी दें और संबंधित दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करें। फॉर्म भरने के साथ ही अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर करें।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑफलाइन आवेदन का तरीका

राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। शहर के सर्किल ऑफिस, ब्लॉक मुख्यालय या नगर पालिका में जाकर भी फॉर्म नंबर-3 ले सकते हैं। सभी संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।

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