फर्जी डॉक्टर को नशीली दवाएं बेचने के आरोप में साढ़े तीन साल की सजा
गिरिडीह (झारखंड): फर्जी डॉक्टर को नशीली दवाएं बेचने के आरोप में साढ़े तीन साल की सजा
गिरिडीह में एक फर्जी डॉक्टर को नशीली दवाएं अवैध रूप से बेचने के आरोप में कोर्ट ने साढ़े तीन साल कारावास की सजा सुनाई ।
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने हीरोडीह के किमापहरी निवासी जमाल अंसारी को यह सजा दी , साथ ही एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि बसकुपाय गांव में एक अवैध क्लिनिक और दवा दुकान चल रही है।
जमुआ के तत्कालीन प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बालमुकुंद राय ने 31 जनवरी, 2013 को क्लिनिक में छापा मारा और भारी मात्रा में अवैध दवाएं और उपकरण बरामद किए।
जांच में पता चला कि जमाल अंसारी नामक व्यक्ति इस अवैध क्लिनिक को चला रहा था और घर से ही अवैध तरीके से दवाइयां बेच रहा था।
छापेमारी के दौरान यह भी पता चला कि क्लिनिक में कई अवैध गतिविधियां चल रही थीं, जिनमें नशीली दवाओं की बिक्री और गर्भपात जैसे कार्य शामिल थे।
जमाल अंसारी फर्जी डॉक्टर के रूप में क्लिनिक चला रहा था और जब जांच अधिकारियों ने उससे चिकित्सा संबंधी डिग्री मांगी, तो वह कोई भी डिग्री नहीं दिखा पाया। इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।