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बिल्डर को भारी पड़ गया रेरा ने की कार्रवाई

फ्लैट का तय सीमा में कब्जा नहीं देने पर बिल्डर की प्रॉपर्टी और बैंक खाता हो सकता है सील

फ्लैट का कब्जा नहीं दिया
रेरा करेगी कार्यवाई

बिल्डर की प्रॉपर्टी और बैंक खाता हो सकता है सील

बुकिंग के बाद भी तय समय पर फ्लैट नहीं देना एक बिल्डर को भारी पड़ गया है।
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने ऐसे बिल्डर के खिलाफ फैसला दिया और उसके प्रोजेक्ट की अनसॉल्ड प्रोपर्टी व बैंक खाते सील करने के आदेश दिए हैं। फैसले के अनुसार इस प्रॉपर्टी को नीलाम कर परिवादी को पैसा लौटाया जाएगा। परिवादी अनीता कौशिक की याचिका पर रेरा ने यह आदेश दिए ।
मामला यह है कि परिवादी ने जून 2016 में बिल्डर वीएन बिल्डटेक प्रा. लि. के जगतपुरा में प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव 444 में फ्लैट बुक करवाया था। बिल्डर को अप्रेल 2018 में फ्लैट का कब्जा देना था। अप्रेल 2018 में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और कब्जा नहीं देने पर परिवादी ने बिल्डर से बुकिंग निरस्त करने की मांग की और बिल्डर से अपना पैसा वापिस मांगा। कई बार कहने के बाद बिल्डर ने दो चेक दिए, लेकिन दोनों बाउंस हो गए। यह मामला रेरा में पहुंचा। रेरा ने बैंक को पत्र लिखकर बिल्डर का खाता फ्रीज कराया और अब प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी चल रही है।

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